बिलासपुर

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में चलती ट्रेन मे जंजीर खींचने वालों पर होगी कार्यवाही…

बिलासपुर। चलती गाड़ी को रोकने के लिए जंजीर खींचना  एक दंडनीय अपराध है । चलती गाड़ी मे  जंजीर खींचकर घबराहट मे उतरने के कारण पैर फिसल कर गिरने से कई दुर्घटना घटित हुई है । इससे जान माल की  क्षति होती है । लोग अपने सगे संबंधी को स्टेशन छोडने के क्रम मे गाड़ी मे चढ़ जाते हैं  और गाड़ी खुलने के बाद जंजीर खींचकर उतरने का प्रयास करते हैं । कई बार छूटा हुआ सामान अथवा फल, फूल, खाना इत्यादि पहुँचाने के क्रम मे भी लोगों द्वारा ऐसा किया जाता है । अपने घर के नजदीक उतरने हेतु भी कई बार स्टेशन पर गाड़ी पहुँचने के पूर्व भी लोग जंजीर खींचते हैं । साथ ही ऐसी जगह जिस स्टेशन पर ट्रेन का ठ्हराव नहीं है, वहाँ भी लोग ट्रेन की जंजीर खींचकर गाड़ी रोकते हैं । यह घटना कभी भी गंभीर दुर्घटना मे तब्दील हो सकती है । साथ ही इससे ट्रेन के आवागमन एवं  समयबद्धता प्रभावित होती है जो सरकारी साधन एवं समय का नुकसान है । यह रेलवे अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध है ।

प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे श्री अमिय नन्दन सिन्हा के नेतृत्व में आरपीएफ द्वारा इसके लिए विशेष अभियान चलाकर कार्यवाही की जा रही  है । इस क्रम मे वर्ष 2020 मे धारा 141 के तहत 532 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्हे कोर्ट मे पेश कराकर रुपये 1,70,400/- फ़ाईन वसूल किया गया है । इसी तरह वर्ष 2021 मे अब तक धारा 141 के तहत 700 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्हे कोर्ट मे पेश कराकर रुपये 2,45,600/- फ़ाईन वसूल किया गया है । माह अगस्त 2021 मे धारा 141 के तहत 174 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिन्हे कोर्ट मे पेश कराकर रुपये 16,800/- फ़ाईन वसूल किया गया है ।  अत: सभी नागरिकों से अनुरोध है कि चलती ट्रेन को जंजीर खींचकर रोकने का अपराध नहीं करें ।

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